ई-सिगरेट की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार यश टेकवानी को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली गई है. कोर्ट ने टेकवानी को एक लाख रुपये की निजी मुचलके और कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. कोर्ट ने जमानत नियम और जेल अपवाद के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा उसे लगातार हिरासत में रखना आवश्यक है.
पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने कहा कि आरोपी व्यक्ति द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों को अपराध में अपनी कथित संलिप्तता के बारे में दिया गया बयान उसे जमानत पर रिहा होने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है. अदालत ने कहा बरामदगी पहले ही हो चुकी है और आरोपी 24 अगस्त से हिरासत में है, वर्तमान मामले में आरोपी की आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार-बार दोहराया गया है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है और आरोपी को केवल इस आधार पर सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है कि उसने कोई अपराध किया है. राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 23 अगस्त को विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान के बाद यश टेकवानी को गिरफ्तार किया गया था. तलाशी में बड़ी मात्रा में ई-सिगरेट और विदेशी सिगरेट बरामद किया गया था.
टेकवानी का सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 108 के तहत डीआरआई अधिकारियों द्वारा दबाव में उसका बयान लिया गया. याचिकाकर्ता पर अवैध नेटवर्क में शामिल होने और ई-सिगरेट की तस्करी करने का आरोप लगाया गया था. टेकवानी की ओर से पेश वकील ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी और अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. यह भी कहा गया कि डीआरआई के पास ई-सिगरेट से जुड़े मामले का जांच करने का कोई अधिकार नहीं है.
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वहीं डीआरआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर है. डीआरआई ने यह भी कहा कि डीआरआई को ई-सिगरेट की तस्करी की जांच करने का अधिकार है, जो प्रतिबंधित वस्तु है.
-भारत एक्सप्रेस
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