Rahul Gandhi Flying Kiss
Rahul Gandhi Flying Kiss: राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं. दरअसल, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद राहुल गांधी सदन से बाहर निकल रहे थे, इस दौरान उन्होंने ‘प्लाइंग किस’ जैसा कुछ इशारा कर दिया. बस इतने में ही भाजपा की तमाम महिला सांसद आग बबूला हो गई. महिला सांसदों ने स्पीकर से राहुल की शिकायत की है. ऐसे में राहुल गांधी एक बार फिर मुसिबत में फंस सकते हैं. इससे पहले राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में सांसदी तक चली गई थी. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के तीन दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है. लेकिन राहुल की वजह से एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है.
राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, “हम सदन में पहली बार यह व्यवहार देख रहे हैं। उन्होंने एक महिला सांसद को फ्लाइंग किस दी. यह अस्वीकार्य है और हमने इसकी शिकायत स्पीकर से की है जिससे वे उनके खिलाफ कार्रवाई करें. वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि कोई अभद्र शख्स ही महिला सांसदों को ‘फ्लाइंग किस’ दे सकता है. ऐसे गरिमाविहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया.” उन्होंने कहा कि यह उस खानदान के लक्षण हैं ये आज देश को पता चल गया.”
बता दें कि हाल ही में मोदी सरनेम मामले से छुटकारा पाने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से बुरे फंस सकते हैं. ‘प्लाइंग किस’ मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है. हालांकि, ‘प्लाइंग किस’ के लिए राहुल गांधी को सदन से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है. लोकसभा स्पीकर को किसी भी संसद सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है और इन्हीं अधिकारों के तहत महिला सांसदों की शिकायत के बाद स्पीकर ओम बिरला राहुल को पूरे मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर सकते हैं. हालांकि, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम 307 के तहत स्पीकर किसी सांसद का व्यवहार आपत्तिजनक होने पर एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर सकता है.
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इस साल मार्च में सूरत की एक अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था. इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. अदालत ने राहुल गांधी को ‘सभी मोदी चोर’ वाली टिप्पणी पर 2 साल जेल की सजा सुनाई थी. BJP नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था. गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल को राहत नहीं मिली. इसके बाद, राहुल गांधी ने मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले में गांधी की सजा पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा कि सूरत अदालत के ट्रायल जज ने दो साल की जेल की सजा देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए.
बताते चलें कि विपक्ष की तरफ से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने सदन में मोदी सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने हर तरफ से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की. राहुल ने कहा, “इन लोगों ने मणिपुर के लोगों की हत्या कर हिंदुस्तान का मर्डर किया है. राहुल ने हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा का भी जिक्र किया. राहुल गांधी ने इसके बाद मणिपुर के दौरे का जिक्र किया. राहुल गांधी ने कहा, “कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया लेकिन पीएम अभी तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है. मणिपुर को आपने बांट दिया है, दो भाग कर दिए हैं. मैं मणिपुर के राहत कैंप में गया. मणिपुर में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं की.”
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