रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले से जुड़ा मनी लांड्रिंग मामले में आज दिल्ली की दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में सुनवाई हुई. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नौकरी के बदले जमीन मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी , मीसा भारती , हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दे दी. ये सभी आरोपी अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. इससे पहले, उन्हें 9 फरवरी को अंतरिम जमानत दी गई थी. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपी व्यक्तियों को एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के जमानत बांड भरने पर नियमित जमानत दी थी.
कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया. आरोपी के कानून से भागने की कोई आशंका नहीं है. राबड़ी देवी , मीसा भारती , हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी की नियमित जमानत याचिका पर ईडी ने जवाब दाखिल किया . ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन स्नेहल शारदा के साथ उपस्थित हुए और कहा कि यदि जमानत दी जाती है, तो आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं.
अमित कात्याल ने की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग
मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी अमित कात्याल ने भी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया. अमित कात्याल ने स्वास्थ्य के आधर पर मिली अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग किया. वह 4 मार्च तक अंतरिम जमानत पर हैं. अदालत ने ईडी को आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और मामले को 5 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है. अदालत ने कहा, अंतरिम जमानत को अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया माना जाता है. कोर्ट ने ED को कात्याल की अंतरिम जमानत पर जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट अमित कात्याल की अंतरिम जमानत पर 5 मार्च को सुनवाई करेगा.
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