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AMIT KATYAL

सुप्रीम कोर्ट ने 'जमीन के बदले नौकरी' मामले में लालू यादव के करीबी अमित कत्याल को मिली जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका खारिज की. कोर्ट ने ईडी से पूछा कि बड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अमित कात्याल के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया. कात्याल गुरुग्राम की भोंडसी जेल में न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी.

Land for Job: मामले में अमित कात्याल को ईडी ने 11 नवंबर 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था.

लैंड फॉर जॉब से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कत्याल को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है.

कुछ ही दिनों पहले गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अमित कात्याल की सर्जरी हुई थी. कुछ डॉक्‍टर उनका इलाज कर रहे थे, उसी दौरान ईडी अधिकारियों से कात्याल के वकीलों की बहस हुई, यह मामला अदालत में उठा —

ईडी ने अमित कात्याल को मिली चार हफ्ते की अंतरिम जमानत को चुनौती दी है। अमित कात्याल, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और के खिलाफ धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

अमित कात्याल ने स्वास्थ्य के आधर पर मिली अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग किया. वह 4 मार्च तक अंतरिम जमानत पर हैं.

ED ने अमित कात्यायन की 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की. अदालत में ईडी ने कहा कि मामले में प्रभावशाली लोग शामिल हैं. ED ने कहा कि अमित कात्याल को मामले में दूसरे लोगों से कंफ्रंट करवाया गया है.