दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ईडी की रिमांड और गिरफ्तारी को अवैध बताकर याचिका दाखिल की थी. जिसपर 24 मार्च को सुनवाई करने की मांग की गई थी.
उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड, दोनों पूरी तरह से अवैध और नियमों के खिलाफ हैं. इसलिए उन्हें तत्काल रिहा होने का हक है. याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की मांग की है.
हाई कोर्ट ने मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. जिसके बाद अब माना जा रहा है कि होली के बाद 27 मार्च को कोर्ट खुलने पर सुनवाई हो सकती है. वहीं 28 मार्च को केजरीवाल को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा. अदालत ने उन्हें 6 दिन ईडी रिमांड में भेजा है.
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने के लिए कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं.
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बता दें कि 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि दिल्ली शराब नीति के जरिए शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है. जिसके लिए कारोबारियों ने आम आदमी पार्टी को करोड़ों रुपये दिए हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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