आम आदमी पार्टी की राज्य सभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 12 जुलाई को जमानत याचिका पर फैसला सुनायेगा. न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर उनके वकील तथा दिल्ली पुलिस एवं मालीवाल की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
न्यायमूर्ति ने कहा कि फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रखा जाता है. पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच जारी है और 16 जुलाई को या उससे पहले आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा. पुलिस का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने कहा कि 16 जुलाई को या इससे पहले हम आरोप पत्र दाखिल कर देंगे. हम जांच के मध्य दौर में हैं. सुनवाई के दौरान मालीवाल भी अदालत में मौजूद थीं. उन्होंने कहा कि घटना के बाद से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं. उनका मखौल उड़ाया जा रहा है और उन्हें शर्मसार करने की कोशिश की जा रही है.
यह भी पढ़ें- जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार
विभव कुमार के वकील ने दलील दी कि जांच पूरी हो गई है. इसलिए उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि विभव कुमार की हिरासत 54वें दिन में प्रवेश कर चुकी है. सभी जरूरी जांच पूरी हो चुकी है. यह सुनवाई से पहले सजा की तरह है. विभव कुमार इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. उन पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है. विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.
-भारत एक्सप्रेस
आप विधायक अमानतुल्ला खान को ओखला स्थित उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद…
यूपीएससी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि खेडकर ने अग्रिम जमानत याचिका में…
पार्टी के बनने से पहले प्रशांत किशोर लगातार घोषणाएं भी कर रहे हैं. ऐसा ही…
हेमंत सोरेन ने कहा कि अगले 5 वर्ष में हर घर को मजबूत करने का…
IND vs BAN, 1st Test: भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज हो…
अर्नस्ट एंड यंग (EY) में काम करने वाली CA अन्ना सेबास्टियन की हाल ही में…