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Vibhav Kumar

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने अदालत के समक्ष उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला करने के लिए उनके खिलाफ पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया गया था.

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली के पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार विभव कुमार की ओर दायर जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है.

Swati Maliwal Assault Case: विभव कुमार के खिलाफ आरोप है कि उसने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला किया था. उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.

विभव कुमार के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था. उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.

13 मई की सुबह करीब नौ बजे स्वाति मालीवाल कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर केजरीवाल से बातचीत करने उनके सिविल लाइंस सरकारी आवास पर पहुंची थी. तब विभव कुमार ने डायनिंग रूम में मालीवाल के साथ मारपीट की थी.

विभव कुमार के खिलाफ आरोप है कि उसने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था.

विभव कुमार इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. उन पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है.

विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद स्वाति मालीवाल ने कोर्ट से कहा कि अगर विभव कुमार जेल से बाहर आया तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा हो सकता है।

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल से मारपीट करने के आरोप में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को बीते 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.

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