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स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: आरोपी विभव की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, दिल्ली पुलिस ने दी ये दलीलें

विभव कुमार इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. उन पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है.

vibhav Kumar

केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार.

आम आदमी पार्टी की राज्य सभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 12 जुलाई को जमानत याचिका पर फैसला सुनायेगा. न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर उनके वकील तथा दिल्ली पुलिस एवं मालीवाल की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.

पुलिस ने जमानत का किया विरोध

न्यायमूर्ति ने कहा कि फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रखा जाता है. पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच जारी है और 16 जुलाई को या उससे पहले आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा. पुलिस का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने कहा कि 16 जुलाई को या इससे पहले हम आरोप पत्र दाखिल कर देंगे. हम जांच के मध्य दौर में हैं. सुनवाई के दौरान मालीवाल भी अदालत में मौजूद थीं. उन्होंने कहा कि घटना के बाद से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं. उनका मखौल उड़ाया जा रहा है और उन्हें शर्मसार करने की कोशिश की जा रही है.

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18 मई को विभव की हुई थी गिरफ्तारी

विभव कुमार के वकील ने दलील दी कि जांच पूरी हो गई है. इसलिए उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि विभव कुमार की हिरासत 54वें दिन में प्रवेश कर चुकी है. सभी जरूरी जांच पूरी हो चुकी है. यह सुनवाई से पहले सजा की तरह है. विभव कुमार इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. उन पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है. विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.

-भारत एक्सप्रेस



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