मैनुअल सीवर सफाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश.
मैनुअल सीवर सफाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हर महानगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि शहर में मैनुअल सीवर सफाई का काम कब और कैसे बंद होगा.
कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ मामले में सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को मैनुअल सीवर सफाई को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने निर्देश का अनुपालन कर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.
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कोर्ट ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा था कि वे सभी हितधारकों के साथ केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक बुलाए. ये समिति हाथ से मैला ढोने वाले प्रथा को बंद करने और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है.
एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील परमेश्वर ने कोर्ट को बताया था कि 2024 में सीवर सफाई और सेफ्टिक टैंक की सफाई के कारण 40 लोगों की मौत हो चुकी है., लेकिन एफआईआर तक दर्ज नही किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों को उचित उपाय करने, नीतियां बनाने और निर्देश जारी करने का निर्देश दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मैनुअल सीवर सफाई को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से समाप्त किया जा सके.
-भारत एक्सप्रेस
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