SC ने मैनुअल सीवर सफाई और मैला ढोने की प्रथा को लेकर दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद के अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब पर जाहिर की नाखुसी
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को मैनुअल सीवर सफाई को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने निर्देश का अनुपालन कर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.
मैनुअल सीवर सफाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हर महानगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हलफनामा दायर करने को कहा
कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ मामले में सुनवाई कर रही है.





