Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

कोर्ट ने AAP विधायक नरेश बाल्यान को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल देने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP विधायक नरेश बाल्यान को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल देने से इनकार किया है, जो मकोका मामले में जेल में बंद हैं

naresh balyan

नरेश बाल्यान

मकोका मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए बाल्यान को कस्टडी पैरोल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट बाल्यान की ओर से दायर जमानत याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई करेगा.

बाल्यान की पत्नी लड़ेगीं विधानसभा चुनाव

जस्टिस विकास महाजन ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एसपीपी के विरोध के बाद कस्टडी पैरोल की मांग को खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई के दौरान बाल्यान की ओर से पेश वकील ने ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पैरोल का हवाला दिया था. उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रसार के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. बाल्यान ने इसी आधार पर छह घंटे की कस्टडी पैरोल की मांग की थी. उन्होंने कहा कि मैं हिरासत के दौरान कस्टडी पैरोल का भुगतान कर सकता हूं. एक मौजूदा विधायक के रूप में, मैं हिरासत में रहूंगा.

उन्होंने यह भी कहा था कि नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका का मामला नहीं बनता है. तब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एसपीपी अमित प्रसाद ने कहा था कि नरेश बाल्यान खुद उम्मीदवार नहीं है. उन्होंने कहा था कि अगर बाल्यान खुद उम्मीदवार नहीं है. बाल्यान ने दायर याचिका में कहा था कि उनकी पत्नी दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई अनुभव नही है, इसलिए उन्हें कस्टडी पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी पत्नी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकें.

उनके वकील ने कहा था कि बाल्यान दो बार विधायक रह चुके है.उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है. इससे पहले बाल्यान का जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा था कि जांच में बाल्यान और उसके फरार साथियों के संगठित अपराध में शामिल होने का पता चला है. उन्होंने कथित तौर पर वित्तीय या अन्य अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए गवाहों की वैध संपत्तियों पर विवाद करने की साजिश रची.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital