दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर 13 फरवरी को प्रस्तावित किसान विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस के मुताबिक, सिंघु बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा) के आसपास डायवर्जन रहेगा. एडवाइजरी में कहा गया है, ” सिंघु बॉर्डर पर 12 फरवरी से वाणिज्यिक वाहनों के लिए और 13 फरवरी से सभी प्रकार के वाहनों के लिए यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लगाया जाएगा.” इसमें कहा गया है, “गाजीपुर सीमा के माध्यम से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला यातायात अक्षरधाम मंदिर के सामने पुश्ता रोड या पटपड़गंज रोड/मदर डेयरी रोड या चौधरी चरण सिंह मार्ग आईएसबीटी आनंद विहार ले सकता है और यूपी गाजियाबाद में महाराजपुर या अप्सरा सीमा से बाहर निकल सकता है.” टिकरी बॉर्डर के आसपास भी डायवर्जन रहेगा. सलाह में कहा गया है, “रोहतक रोड के माध्यम से बहादुरगढ़, रोहतक आदि की ओर जाने वाले भारी/वाणिज्यिक वाहनों/ट्रकों को नजफगढ़ झरोदा सीमा के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश करने के लिए नांगलोई चौक से नजफगढ़ नांगलोई रोड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है.”
13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’
भारतीय किसान नेता पंजाब के लुधियाना में यूनियन (बीकेयू) लाखोवाल ने शनिवार को घोषणा की कि वे 13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर किसानों को मार्च के दौरान दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा तो वे विरोध करेंगे।
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा किसानों के दिल्ली मार्च के आह्वान से पहले यहां सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए गाजीपुर सीमा पर पहुंचे. जीटी करनाल रोड पर ट्रैफिक जाम देखा गया क्योंकि किसानों के ‘दिल्ली-चलो’ विरोध प्रदर्शन से पहले सिंघू बॉर्डर के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने मीडिया को बताया कि बाहर से दो कंपनियां आई हैं, आईटीबीपी और बीएसएफ, और एक और जल्द ही आएगी. कुल 11 कंपनियां यहां होंगी. हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं. हम दिल्ली पुलिस के साथ अच्छा समन्वय कर रहे हैं.” इस बीच, दिल्ली पुलिस ने किसानों द्वारा बुलाए गए राष्ट्रीय राजधानी तक विरोध मार्च को देखते हुए, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं पर जनता के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया. उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक और वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है.
11 मार्च तक लागू रहेगा आदेश
दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार, आज लागू किया गया आदेश 11 मार्च तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता. आदेश के अनुसार, किसी भी प्रदर्शनकारी को आग्नेयास्त्र, तलवार, त्रिशूल, भाले, छड़ आदि सहित हथियार ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह आदेश पुलिस उपायुक्त, उत्तर पूर्वी जिला, दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था. इस आदेश को तब प्रचारित किया गया जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ किसान संगठनों ने अपने समर्थकों को एमएसपी और अन्य पर कानून की अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली में इकट्ठा होने का आह्वान किया है. उनकी मांगें पूरी होने तक दिल्ली की सीमा पर बैठने की संभावना है.
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