कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक मोबाइल फोन झपटने के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला जमानत नियम है के सिद्धांत से अलग है। आरोपी विकास रावत पर मधु विहार इलाके में एक मोबाइल झपटने का आरोप है. अदालत ने कहा कि यह अदालत आरोपी के वकील की इस दलील से सहमत है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, लेकिन अदालत का मानना है कि मौजूदा मामला इस सिद्धांत का उल्लंघन है. यह पता नहीं चल पाया है कि गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों में से कौन चोरी के समय मोटरसाइकिल चला रहा था और कौन पिछली सीट पर बैठा था.
जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार रावत पहले भी इस तरह के वारदात में शामिल रहा है. उन्होंने कहा कि अदालत का मानना है कि पहली बार अपराध करने वाले के साथ नरमी से पेश आना चाहिए. यदि अपराधी दोबारा अपराध करता है तो अदालत को उसके साथ सख्ती बरतनी चाहिए.
अदालत का यह मानना है कि सबसे जघन्य अपराध में भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है, अगर अपराध किसी मजबूरी में या किसी विशेष परिस्थिति में किया गया हो. साथ ही अदालत को ऐसा लगता है कि आरोपी एक ही अपराध को बार-बार अंजाम नहीं देगा. लेकिन, मौजूदा मामले में रावत को अपराध करने के तुरंत बाद एक पुलिस अधिकारी ने उसका पीछा करके पकड़ लिया था. इसके अलावा यह और भी महत्वपूर्ण है कि आरोपपत्र अभी दाखिल नहीं हुआ है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती याचिकाकर्ता को राहत देना उचित नहीं है.
Terrorist Attack in Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (केपी) के लोउर कुर्रम इलाके में यात्री…
Most Expensive Passport: दुनिया भर में, पासपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण यात्रा दस्तावेज माना है जो आपको…
Kartik Aryan Birthday: फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने एक समय पर खूब…
Maharashtra Assembly Elections 2024: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) प्रत्याशी राजेसाहेब देशमुख ने कहा कि…
दिल्ली हाईकोर्ट ने असद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम को राहत देते हुए उसकी निवार्चन…
PM Modi Pays Tribute to Gandhi Ji: प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना की दो दिवसीय यात्रा…