दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द करने का राउज एवेन्यू कोर्ट का विस्तृत आदेश आ गया है। सीबीआई और ईडी मामले में जमानत याचिका खारिज करते हुए जज कावेरी बावेजा ने कहा कि याचिकाकर्ता मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी कोर्ट में एक के बाद एक एप्लीकेशन दायर और मौखिक आग्रह करते रहे हैं जिनमें से कई बेवजह दायर की गई थी। ऐसा दिखता है कि वह साझा तौर से मामले में देरी करना चाहते हैं। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की इस दलील को नहीं माना जा सकता कि मामले में कानूनी कार्यवाही बेहद धीमी रफ्तार से चल रही है।
कोर्ट में दायर की गई अब तक 135 एप्लीकेशन
कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब तक इस मामले में अलग अलग आरोपी कुल 135 एप्लीकेशन कोर्ट में दायर कर चुके हैं। पत्नी की बीमारी के आधार पर जमानत की मांग को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा कि हालांकि सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार है, लेकिन उनकी सेहत फिलहाल स्थिर है। मनीष सिसोदिया की इस दलील को भी कोर्ट ने नहीं माना की पत्नी का ध्यान रखने के लिए कोई मौजूद नहीं है कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया का बेटा है जो उनकी पत्नी की देखभाल कर सकता है।
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अभी तक नहीं हो सकी है ट्रायल की शुरुआत
कोर्ट ने कहा कि मामला अभी दस्तावेजो की जांच पड़ताल के स्तर पर है और ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो सका है। केस अब भी 30 अक्टूबर 2023 वाली उसी स्टेज पर है जिस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसलिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया जमानत के लिए हाइकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा चुके है। लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो चुकी है।
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