Mathura Shahi Masjid Case: राम जन्म भूमि की तरह ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला सुनाया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की मांग
मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने दिसंबर महीने के बीच में सुप्रीम कोर्ट में इसके जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी. वहीं अब आज इस मामले में में सुनवाई होने जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में मस्जिद समिति द्वारा सभी 18 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश को दी चुनौती पर फैसला होगा. इन सभी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक साथ सुनवाई के आदेश दिए थे. मुस्लिम पक्ष ने इसे वैध नहीं माना था.
बता दें कि हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे की मंजूरी दे दी थी. हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया था. 26 मई 2023 को कोर्ट के सुनाए फैसले में शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को स्वीकार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ याचिका लगी है.
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क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद?
काशी और मथुरा का विवाद कुछ-कुछ अयोध्या जैसा ही है. दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने काशी और मथुरा में मंदिर तोड़े और मस्जिदें बनवाईं. 1669 में औरंगजेब ने काशी में विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया और 1670 में उसने मथुरा में केशवदेव मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया. इसके बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया. मथुरा में विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर है. हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर यह जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान को सौंपने की मांग की जा रही है. मामला कई सालों तक जिला अदालतों में रहा. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में परिसर में सर्वे कराने की अनुमति दे दी थी
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