दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार मीरान हैदर ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी जमानत याचिका को वापस ले ली है. हैदर के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज है. हैदर के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और वह जमानत के लिए संबंधित अदालत जाना चाहते हैं. उसकी अनुमति दिया जाए और याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए.
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ हैदर को इसकी अनुमति दे दी और याचिका का निपटारा कर दिया. हैदर जामिया समन्वय समिति (JCC) का समन्वयक था, जो हर चक्का जाम के पीछे था. उसे अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है.
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की युवा इकाई के नेता एवं जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र हैदर तथा उमर खालिद और शरजील इमाम सहित कई अन्य पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी के तहत उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों के सूत्रधार होने को लेकर मामला दर्ज किया गया था. दंगे में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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