मुंबई के विभिन्न स्टेडियमों में क्रिकेटरों के लिए शौचालय की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह याचिका एक वकील की ओर से दायर की गई थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर क्रिकेटरों को कोई समस्या है तो वे हमारे पास आएंगे. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप मुख्य तौर पर क्रिकेट हैं या वकील?
कोर्ट ने कहा कि अगर आप वकील है तो क्रिकेटर इसके लिए पूरी तरह से सक्षम है और आप एक क्रिकेटर है तो फिर यह याचिका जनहित याचिका तो हुई नहीं. कोर्ट ने कहा कि यह किस तरह की जनहित याचिका है? जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने आपकी इस याचिका को खारिज करके सही काम किया है.
कोर्ट ने आगे कहा, हम हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं. कोर्ट ने कहा कि आपने जो तस्वीरें संलग्न की है जरा उन्हें देखिए. मुंबई के इन मैदानों ने महानतम क्रिकेटर दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका में ये किस प्रकार की अपील की गई है. आप चाहते हैं कि मुंबई के विभिन्न मैदानों में क्रिकेटरों को शौचालय उपलब्ध कराए जाएं.
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-भारत एक्सप्रेस
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