Allahabad HC on Gyanvapi case: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में जारी पूजा पाठ पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति व्यास परिवार को दी थी. 1993 तक पूजा हो रही थी लेकिन इसके बाद पूजा पर रोक लगा दी गई थी. जिस पर व्यास परिवार ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की पूजा की अनुमति मांगी थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके साथ ही एडवोकेट जनरल से कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया है. गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने परिसर के अंदर व्यास के तहखाने में हिंदू भक्तों को पूजा-अर्चना कर रोक लगाने की याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी.
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिसीवर को नियुक्त करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई? इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त किया और 31 जनवरी को पूजा करने की अनुमति दी गई. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आपको पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका लगाने की बजाय रिसीवर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका दायर करनी चाहिए थी. इसके बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से अपील में संशोधन करने को कहा.
कोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि फिलहाल वहां पर कानून-व्यवस्था बनी हुई है. बता दें कि मामले में हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन और प्रभाश पाण्डेय ने पैरवी की.
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