Nirav Modi: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगा है. ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील का आखिरी मौका भी गंवा दिया है. भगोड़े कारोबारी की याचिका खारिज करते हुए लंदन में हाई कोर्ट ने नीरव मोदी को ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गुरुवार को लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता नीरव मोदी (Nirav Modi) के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है.
बीते 09 नवंबर को लंदन में हाईकोर्ट ने नीरव मोदी (Nirav Modi) को भारत को प्रत्यर्पित करने का फैसला सुनाया था. हालांकि उसने हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल करके ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दाखिल करने की मांग की थी. आज उसकी इसी अपील पर लंदन की हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.
इससे पहले, पिछले साल फरवरी में वेस्टमिंस्टर जज ने उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश सुनाया था. हालांकि बाद में उसे इस फैसले के खिलाफ अपील करने की मंजूरी दी गई थी. भारत लंबे समय से नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिशों में लगा है. लेकिन ब्रिटेन की जेल में बंद नीरव मोदी अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए अलग-अलग दलीलें दे रहा है.
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पूर्व में ब्रिटेन में उसके वकीलों ने दलील दी थी नीरव डिप्रेशन का शिकार है. वो भारत की जेलों में आत्महत्या कर सकता है. हालांकि ब्रिटेन की अदालन ने पूरी सुनवाई के बाद उसकी याचिका खारिज कर दी.
-भारत एक्सप्रेस
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