रामलीला (फोटो- IANS)
दिल्ली के कई इलाकों में धारा 163 (इससे पहले इसे धारा 144 के नाम से जाना जाता था.) लागू करने के दिल्ली पुलिस ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका कालकाजी मंदिर के पुजारी और मानस नमन सेवा सोसाइटी के सचिव सुनील ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के निषेधाज्ञा आदेशों से रामलीला और धार्मिक सभाएं प्रभावित हो रही है. साथ ही याचिका में दिल्ली पुलिस द्वारा पांच या उससे अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने वाले निषेधात्मक आदेश को चुनौती दी गई है.
मानस नमन सेवा सोसाइटी की ओर से चिराग दिल्ली के सतपुला मैदान में भव्य रामलीला का आयोजन किया जाता है. सुनील ने अपनी याचिका में कहा है कि पुलिस के आदेश की वजह से रामलीला का आयोजन नहीं हो सकता है, जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर से होनी है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है.
दिल्ली पुलिस के आदेश के बाद 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के लिए नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली की सभी सीमाओं पर धारा 163 लगाया गया है, इसके तहत कही भी लोग भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकेंगे, एक स्थान पर 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे, लोग जुलूस नहीं निकाल सकेंगे, धरना नहीं दे सकेंगे.
ये भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट ने आशा किरण आश्रय गृह मामले में सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की, याचिकाकर्ता ने लगाया ये आरोप
-भारत एक्सप्रेस
Bengaluru Cab Driver Killer: बेंगलुरु में एक कैब ड्राइवर पर पत्नी समेत ससुराल के सात…
Mamta Kafle Bhatt Murder Case: अमेरिका के वर्जीनिया में ममता काफले भट्ट की गुमशुदगी का…
Gold on Dhanteras: धनतेरस से पहले सोने की कीमतों में फिर तेजी आने लगी है.…
Aaj Ka Panchang 6 November 2026: 6 नवंबर को धनतेरस के साथ शुक्र प्रदोष व्रत…
Aaj Ka Rashifal 6 November 2026: 6 नवंबर को चंद्रमा और शुक्र कन्या राशि में…
Dhanteras 2026: धन का धर्म और मर्म. धनतेरस पर भगवान धन्वन्तरि, श्री लक्ष्मी-विष्णु और कुबेर…