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UP Politics: “काले कानून पर कार मालिक कुछ नहीं कह रहे हैं, बाद में जागेंगे…”, नए हिट एंड रन कानून को लेकर टिकैत ने दिया बयान

Noida News: लोकसभा चुनाव से पहले ट्रक-बस ड्राइवरों की हड़ताल के मुद्दे को विपक्षी दल भुनाने में जुट गए हैं. इस पर भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) का सामने आया है. उन्होने हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि, जब हितधारकों के साथ सलाह-मशविरे के बिना कानून बनाए जाते हैं, तो उन्हें विरोध का सामना करना ही पड़ता है. बीकेयू नेता ने भारतीय न्याय संहिता में ‘हिट-एंड-रन’ (सड़क दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों के लिए नए दंड प्रावधान को ‘काला कानून’ करार दिया .

बता दें कि नया साल शुरू होते ही हिट एंड रन केस में बने नए कानून के खिलाफ बस-ट्रक चालक लगातार हड़ताल पर हैं, जिससे आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. हालांकि देर शाम तक सरकार के साथ समझौते के बाद हड़ताल खत्म करने की अपील की गई थी. तो वहीं मंगलवार को ही राकेश टिकैत ने इस कानून को लेकर सरकार पर हमला बोला है और कहा कि, अगर कोई दुर्घटना में घायल हो जाता है, तो उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन जब चालक भाग जाते हैं, तो वे खुद को भीड़ से बचाने के लिए ऐसा करते हैं. टिकैत ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि, “ या तो भीड़ उसे मार डालेगी या कानून उसे मार डालेगा. यदि बिना परामर्श के कुछ किया जाता है तो उसे विरोध का सामना करना ही पड़ता है. हम सब उनके (ड्राइवरों के) साथ हैं.” राकेश टिकैत ने आगे कहा कि, “संघ (BKU) उनके साथ है क्योंकि ये लोग ग्रामीण, किसान, आदिवासी परिवारों से हैं. वे गरीब लोग हैं जो आजीविका कमाने के लिए अपने घरों से दूर काम करते हैं.”

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कार मालिक बाद में जागेंगे

बता दें कि राकेश टिकैत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. उनके इस वीडियो को बीकेयू के राज्य युवा अध्यक्ष अनुज सिंह के सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’पर शेयर किया है, जिसमें टिकैत इस कानून को काला कानून बताते हुए दिखाई दे रहे हैं. वह कह रहे हैं कि, “केंद्र सरकार का ‘काला कानून’ देश में छोटे परिवहकों को ‘खत्म’ कर देगा.” राकेश टिकैत ने आगे इस वीडियो में कहा है कि,” आज कार मालिक इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं. क्या यह कानून उन पर लागू नहीं होगा? यह कानून उन पर भी लागू होगा और क्या वे बाद में ही जागेंगे.” बता दें कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले वाहन चालकों को 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना किए जाने का प्रावधान किया गया है, इसी के खिलाफ दो दिन से बस व ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर थे लेकिन मंगलवार की देर रात तक इस पर चालक संगठन और केंद्र सरकार के बीच समझौता हो गया है.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

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