मवेशी तस्करी मामले में आरोपियों में से एक अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जवाब मांगा है. सीबीआई मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश ज्योत क्लेर ने 4 सितंबर को ईडी को नोटिस जारी कर जमानत अर्जी पर जवाब मांगा था. मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी.
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता मुस्तफा ने कहा कि आवेदक लगभग 2 वर्षों से लगातार कारावास में है. उन्हें 17 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की भी कोई संभावना नहीं है. याचिका में कहा गया है कि अभियोजन एजेंसी आरोपियों को आरोपपत्र के साथ दस्तावेजों का पूरा सेट उपलब्ध नहीं कराकर मुकदमे में देरी कर रही है, जिससे आरोपियों के वकीलों के लिए आरोप के बिंदु पर तैयारी और बहस करना असंभव हो रहा है.
उन्होंने कहा कि अगर आरोपों पर दलीलें सुनी जाती हैं और आरोप तय किए जाते हैं, तो भी मुकदमा पूरा होने में बहुत लंबा समय लगेगा क्योंकि अभियोजन पक्ष की शिकायतों में कुल 85 गवाहों का उल्लेख है, जिसे पूरा होने में अनिवार्य रूप से बहुत लंबा समय लगेगा. इसके अलावा आरोपी 65 वर्ष का है और उसे उम्र से संबंधित बीमारियां हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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