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SC ने किया ISIS आतंकी साकिब नाचन की याचिका पर एमिकस क्यूरी नियुक्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की दी अनुमति

ISIS के आतंकी साकिब नाचन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. वही मामले की सुनवाई के दौरान आतंकी साकिब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ.

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने.साकिब नाचन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की छूट दे दी है. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान आपको लगता है कि आपको कुछ कहना है, तो हम आपकी बात को सुनेंगे. कोर्ट ने कहा कि साकिब का एमिकस क्यूरी सहायता करेंगे.

साकिब नाचन की याचिका पर SC कर रहा सुनवाई

आतंकी अपराधी साकिब नाचन की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) और अन्य आतंकी संगठन घोषित करने वाली सरकारी अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग बाकी गई है. सरकार ने कार्रवाई करते हुए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरियाऔर एक अन्य संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया था.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साकिब नाचन को सुझाव दिया था कि उसे कोर्ट द्वारा एमिकस क्यूरी मुहैया कराया जाएगा. जांच एजेंसी की ओर से पेश वकील ने कहा था कि ये लोग आईएसआईएस आई के महाराष्ट्र मॉड्यूल से जुड़े हुए थे.

देश में हिंसा फैलाने की योजना बना रहे थे आतंकी

ये लोग राज्य के पाढा-बोरिवली क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे. यहां से ये लोग देश में हमले करने के फिराक में थे. गिरफ्तार किए गए सभी आतंकी जिहाद, खिलाफत और आईएसआई से प्रभावित होकर देश में हिंसा फैलाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बना रहे थे. दिसंबर 2023 में जांच एजेंसी देश में चल रहे आईएसआईएस माड्यूल का पर्दाफाश किया था.

युएपीए के तहत मामला

जांच एजेंसी ने इस मामले में साकिब नाचन को मुख्य आरोपी बनाया था. आरोप है कि साकिब नाचन देश में आईएसआईएस मॉड्यूल को ऑपरेट करता था और युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल करता था. साकिब नाचन के अलावे इस मामले में  जांच एजेंसी ने कई और लोगों को आरोपी बनाया था. जिसमें हसीब जुबेर, मुल्ला कसीफ, अब्दुल सत्तार बलेरे, सैफ अतीक नाचन, रेहान असफाक सुस, शगाफ सफीक दिवाकर, फिरोज दस्तगीर कुआरी आदि शामिल है. बता दें कि एनआईए ने नवंबर 2023 में जांच शुरू की थी और आरोपियों के खिलाफ युएपीए के तहत मामला दर्ज किया था.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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