Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द, यौन उत्पीड़न के मामले को हाईकोर्ट ने समझौता के आधार पर कर दिया था रद्द
जस्टिस सीटी कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित आदेश रद्द किया जाता है. एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही कानून के मुताबिक आगे बढ़ाई जाएगी.