कुंतल घोष (फाइल फोटो)
पश्चिम बंगाल कैश फॉर जॉब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस युवा इकाई के नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने कुंतल घोष को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कुंतल घोष को कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट से 4 सप्ताह में जमानत पर फैसला लेने को कहा है.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यह फैसला दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कुंतल घोष को निचली अदालत जाने को कहा था और निचली अदालत को घोष की ओर से दायर जमानत याचिका पर 10 दिन में फैसला लेने को कहा था.
कुंतल घोष वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में ईडी की हिरासत में हैं. कुंतल घोष पर साल 2014 से 2021 के बीच नौकरी की चाह रखने वाले लोगों से 19.5 करोड़ रुपये की वसूली करने का आरोप है. कथित तौर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए टीएमसी नेताओं ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वसूली थी.
सीबीआई की जांच में इस घोटाले के एक अन्य आरोपी तपन मंडल ने कुंतल घोष का नाम लिया था. कुंतल घोष को टीएमसी के युवा नेता शांतनु बनर्जी का करीबी माना जाता हैं. दोनों हुगली से तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा के सदस्य है.
-भारत एक्सप्रेस
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