बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट पर हुए मतदान में पोलिंग बूथों पर बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाकर दोबारा मतदान कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. यह याचिका राष्ट्रीय जनता दल (RJD) उम्मीदवार कुमारी अनीता ने दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि बिना याचिका दाखिल किए हाईकोर्ट पर आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है. हाईकोर्ट खुला है आप वहां जाइए हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे. जिसके बाद आरजेडी उम्मीदवार कुमारी अनीता ने अपनी याचिका वापस ले ली.
याचिकाकर्ता अनीता ने कुछ मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर धांधली और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए नए सिरे से वोटिंग की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा आप हाईकोर्ट जाकर अपनी बात रखें. अनीता ने याचिका में आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की मुंगेर लोकसभा में 45 बूथ पर मतदान के दौरान JDU कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर धांधली की.
याचिका में कहा गया था कि इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसे लेकर 13 मई को एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. जब जिला निर्वाचन अधिकारी से इस घटना की जानकारी दी गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ किया नहीं.
याचिका में यह भी मांग की गई थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी को सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश देते हुए मुंगेर के 45 बूथों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया जाए.
-भारत एक्सप्रेस
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