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Supreme Court: इस बार भी दिवाली पर नहीं सुनाई देगी पटाखों की गूंज, SC ने ग्रीन क्रैकर्स की मंजूरी वाली याचिका की खारिज

Supreme Court Banned Green Firecrackers: दीवाली के त्योहार पर दिल्ली में पटाखों की गूंज इस बार भी नहीं सुनाई देगी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने देश में बेरियम सामग्री का उपयोग करके पटाखे बनाने और उनका उपयोग करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. आज शुक्रवार को देश में बेरियम युक्त ग्रीन क्रैकर्स बनाने की मंजूरी देने से मना कर दिया है. बता दें कि इससे जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी. इस मामले में पटाखा निर्माताओं और केंद्र सरकार ने इस तरह के पटाखों को लेकर कम प्रदूषण का दावा करते हुए इसे बनाने और बेचने की अनुमति मांगी थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.

दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से कोर्ट का इनकार

दिल्ली सरकार के दिल्ली में पटाखों पर रोक के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया है. देश के अन्य कई राज्यों में ग्रीन कैकर्स को जहां मंजूरी दे दी गई है, वहीं दिल्ली में इनके उपयोग पर रोक लगी है. जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. फैसला सुनाते हुए जस्टिस एएस बोपन्ना ने कहा कि- “हम केवल हैप्पी दिवाली कह सकते हैं.” वहीं अदालत ने कहा कि वर्ष 2018 मे लगे प्रतिबंध को विधिवत तरीके से सभी अधिकारी लागू करेंगे.

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दिल्ली में हर तरह के पटाखे बैन

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दिल्ली में हर किस्म के पटाखे बैन हैं. इनमें ग्रीन क्रैकर्स और दूसरे सामान्य तरह के पटाखे भी शामिल हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी जानकारी दी कि दिल्ली-एनसीआर को छोड़ देश के बाकी जगहों पर ग्रीन पटाखों का उपयाग किया जा सकता है. वहीं पटाखों में बेरियम, पटाखों में लड़ियों और रॉकेट पर भी यह बैन लागू रहेगा.

Rohit Rai

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