Satyendra Jain Money Laundering Case : 10-आम आदमी पार्टी नेता आरोपी सत्येन्द्र जैन मामले में सह आरोपी अंकुश जैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को सुनवाई करेगा। ईडी ने कहा था कि सह-आरोपी वैभव और अंकुश जैन केवल डमी थे। इन कंपनियों को मिली पूरी रकम का श्रेय सत्येन्द्र जैन को दिया जा सकता है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को केंद्रीय एजेंसी ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. उन पर अन्य लोगों के साथ 2010-12 और 2015-16 के दौरान तीन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था।
दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आप के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को मनी लांन्ड्रिंग केस में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। अभी वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। नेता सत्येंद्र जैन पर शेल कंपनियां बनाकर 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करने का आरोप है।
वहीं हाल ही में सोशल मेडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए cm केजरीवाल ने कहा था कि ‘मेरे PA के घर आज 16 घंटे ED के 23 अफसरों ने रेड की। गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। एक पैसा नहीं मिला, कोई ज्वैलरी नहीं या किसी प्रकार की कोई नहीं, कोई कागज नहीं। इन्होने मनीष सिसोदिया के यहां रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। इन्होंने सत्येन्द्र जैन के यहां रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। इन्होंने संजय सिंह के यहां रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। क्या ED किसी के भी घर में ऐसे ही बिना किसी कारण घुस सकती है? क्या ये सरासर गुंडागर्दी नहीं है?’
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