Supreme Court: तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राऊंड पर सेंथिल बालाजी को जमानत देने से मना कर दिया. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत मे याचिका दाखिल करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि अदालत की किसी भी टिप्पणी से निचली अदालत प्रभावित ना हो. इसके बाद सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. बता दें कि सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मे जेल में बंद हैं.
बालाजी का स्वास्थ्य जमानत पाने के लिए बहुत गंभीर नहीं
स्वास्थ्य आधार पर जमानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बालाजी की हालत जमानत पाने के लिए बहुत गंभीर नहीं लगती है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि कोर्ट ने बालाजी को नियमित जमानत लेने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने की छूट दी है.
बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी. मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को दिए अपने फैसले में सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इस दौरान मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सेंथिल बालाजी को जमानत दी गई, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
याचिका ली वापस
वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “गुण-दोष के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतरिम आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी याचिकाकर्ता के नियमित जमानत आवेदन दाखिल करने के रास्ते में नहीं आएगी.” इसके बाद सेंथिल बालाजी के वकील ने याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लिया गया मानकर जमानत याजिका को खारिज कर दिया गया.
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इस मामले में ED ने किया है गिरफ्तार
बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसी साल 14 जून को ईडी ने गिरफ्तार किया था. पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में तब वह परिवहन मंत्री थे.
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