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केजरीवाल की इंसुलिन देने और निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन की मांग वाली याचिका कोर्ट ने की खारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन देने और उनके निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल की निजी डॉक्टर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन करने की मांग को स्वीकार नहीं किया. याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वहीं राउज एवेन्यू की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने या ना देने के लिए तिहाड़ जेल को AIIMS के डॉक्टरों की देखरेख में मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया.

मेडिकल बोर्ड करेगा इंसुलिन को लेकर फैसला

दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग को लेकर कोर्ट ने कहा AIIMS के विशेषज्ञ डॉक्टरों (Endorinologist/Diabatologist) की देखरेख में इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इस पर फैसला लेगा कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने की जरूरत है या नहीं. मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के आरोप पूरी तरह से झूठे है.  48 बार के खाने में से केवल तीन बार आम और एक बार नवरात्रि प्रसाद में पूरी आलू खाया.सिंघवी ने कहा कि ईडी कितना तुच्छ, राजनीतिक और हास्यास्पद हो सकती है.

घर से बना खाना देने में कोई शर्ते नही

ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि उन्होने मुझे आवेदन में प्रतिवादी पक्ष बनाया है. आपने मुझे पक्ष क्यों बनाया? यह तथ्य कि उन्होनें दुर्भावना से आरोप लगाए हैं, ईडी को पक्ष बनाते हैं. उन्होंने दलीलें दी है, जिसके लिए मुझे जवाब देना होगा. जेल अथॉरिटी ने कहा कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने में कोई शर्ते नही थी कि वह फल या कुछ भी खाये. जेल अथॉरिटी ने यह भी कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना कैदी को नही दिया जा सकता है.

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केजरीवाल को डाइट को फॉलो करना चाहिए

जेल अथॉरिटी ने कहा कि केजरीवाल को डाइट को फॉलो करना चाहिए, इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है. दरअसल, अगर वह इंसुलिन लेंगे तो शुगर लेबल काफी कम हो जाएगा. जेल अथॉरिटी ने कहा कि एम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें आम, चीकू, केला आदि से परहेज करना होगा. बल्कि घर मे बने खाने में भी यही सुझाव देना होगा कि जेल नियमों के अनुसार घर का खाना नहीं दिया जा सकता है. जेल अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की सेहत पर नजर नहीं रखी जा रही है या उनको कोई परेशानी हो रही है, जो भी सुविधाएं चाहिए वह उपलब्ध कराने गई है. केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने 9 बार केजरीवाल को समन जारी किया था. लेकिन केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नही हुए. केजरीवाल 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है.

गोपाल कृष्ण

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