दिल्ली दंगे से जुड़े बड़ी साजिश रचने के मामले में यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 7 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ इसके अलावा छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी एवं गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई करेंगे.
उमर खालिद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक उस जमानत याचिका पर जवाब दाखिल नहीं किया है, जिस पर 24 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था. कोर्ट ने इसके बाद सभी पक्षकारों से लिखित दलीलें दो सप्ताह में पेश करने को कहा. खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था. उसने निचली अदालत के जमानत न देने के फैसले की आलोचना की है.
उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों की कथित साजिश को लेकर यूएपीए और आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें 53 लोगों की मौत हो गयी थी और 700 से अधिक घायल हो गये थे. नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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