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यूपी में होटलों को अब नहीं देना होगा 6 गुना हाउस टैक्स, सरकार ने दी छूट

Up News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में व्यवसाय को बढ़ावा देने एवं कोविड के बाद से तबाह हुए उत्तर प्रदेश के होटल इंडस्ट्री (Hotel Industry) से जुड़े हुए उद्यमियों को रियायत देते हुए होटलों के हाउस टैक्स में बड़ी छूट देने का फैसला लिया है.

तीन गुना हाउस टैक्स देना होगा

होटलों के हाउस टैक्स को आधा करने का फैसला होटल इंडस्ट्री में जान फूंकने का काम कर सकता है. हाउस टैक्स (House Tax) की नई सुविधा का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश के होटल संचालकों को अपने होटल का पंजीकरण उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति (Up Tourism Policy) के तहत कराना होगा. उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति -2022 के तहत पंजीकृत होने के बाद लाभान्वित होने की श्रेणी में नये एवं पुराने सभी होटल उद्योग होंगे. वर्तमान समय में होटल इंडस्ट्री को छह गुना हाउस टैक्स देना होता है लेकिन नगर निगम की नई नियमावली (New Policy of Municipal Corporation) के तहत मात्र तीन गुना ही हाउस टैक्स देना होगा.

उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग (Urban Development Department Uttar Pradesh) ने 30 जून 2023 को इसे जारी करते हुए सुझाव और आपत्तियां मांगी थी, कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद से ही होटल व्यवसाय इससे लाभान्वित हो सकेगा. उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने नगरीय क्षेत्रों में रोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) चतुर्थ संशोधन नियमावली – 2023 को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है.

अगर आंकड़ों की बात करें तो कोविड से पहले तक भारत के पर्यटन उद्योग (Tourism Industry of India) ने कुल 42 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान किया था, जो कि भारत में कुल रोज़गार के अवसरों का लगभग 8.1 प्रतिशत था. वहीं भारत के पर्यटन उद्योग ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में तकरीबन 9.3 प्रतिशत का योगदान दिया था और कुल निवेश में इसका 5.9 प्रतिशत हिस्सा था.

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कोविड (Covid) से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की 2019-20 में जारी ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) रिपोर्ट के अनुसार सर्विस सेक्टर में होटल कारोबार का योगदान 19 से 20 फीसदी था. ऐसे में होटल उद्योग को राहत मिलने से इस उद्योग से जुड़े लोगों का मनोबल बढ़ेगा साथ ही रोजगार के नये अवसर भी उत्पन्न होंगे.

-भारत एक्सप्रेस

Divyendu Rai

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