विधायक अमानतुल्लाह खान
बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे देने और कर्मचारियों की अवैध भर्ती के मामले में पैसे लेने का आरोप है. खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों एवं सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था. उक्त नियुक्तियां वर्ष 2016 से लेकर 2021 के बीच हुई है.
उसमें महबूब आलम को बोर्ड का सीईओ नियुक्त करना भी शामिल है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले में धन शोधन के पहलू की जांच कर रहा है.
भारत एक्सप्रेस
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