लीगल

दिल्ली के द्वारका हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी के पिता की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दिल्ली के द्वारका हिट एंड रन में मामले में नाबालिग आरोपी के पिता की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय प्रेस परिषद सहित अन्य को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है. जस्टिस सौरभ बनर्जी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 9 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी नाबालिग के पिता की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि इस मामले को मीडिया दिन-रात चला रही है, और उनके परिवार के खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है. उन्होंने कहा कि मेरा परिवार लगातार दबाव में है. सभी मीडिया मेरे बच्चे का चेहरा दिखा रहा है. पुलिस अधिकारियों की भी निशाना बनाया जा रहा है और मेरे और मेरे परिवार को लेकर चर्चा हो रही है. लिहाजा मीडिया और यूट्यूब चैनल को आदेश दिया जाए कि वो इससे संबंधित खबर न चलाए.

हाई कोर्ट ने कहा कि आप याचिका में मीडिया पर गैंग ऑर्डर लगाने की बात कर रहे है. जिसपर रोक नही लगाई जा सकती. वही याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि टीवी चैनल और यूट्यूबर्स 24 घंटे बच्चे के वीडियो चला रहे हैं, जिससे उसके खिलाफ माहौल बन रहा है. दायर याचिका में नाबालिग आरोपी के पिता ने.मीडिया को परिवार की तस्वीरें दिखाने और पहचान उजागर करने से रोकने की मांग की है.

नाबालिग ड्राइवर की रफ्तार ने ली 23 वर्षीय युवक की जान

दरअसल 17 वर्षीय नाबालिग स्कॉर्पियो चला रहा था, वह भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के. वह सड़क पर रील और रफ्तार का खेल खेल रहा था. नाबालिग ने सामने से आ रही मृतक साहिल की बाइक को उड़ाया और फिर एक खड़ी कार से जा भिड़ा. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया. लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 10 फरवरी को परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत प्रदान किया. दिल्ली के द्वारका में तीन फरवरी को हुई कार बाइक टक्कर में 23 वर्षीय युवक साहिल धनेश्रा की मौत हो गई थी. नाबालिग को जमानत मिलने के बाद साहिल की मां ने सोशल मीडिया पर इमोशनल अपील के साथ अपना दर्द बयां करते हुए अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की है.

पीड़िता का कहना है कि जब तक अमीरजादों और उनके लापरवाह अभिभावकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सड़कों पर चलने वाला कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है. आरोपी के पिता के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की जाए, ताकि भविष्य में कोई और पिता अपने नाबालिग बच्चे के हाथ में मौत की चाबी न सौंप पाए, मृतक की मां ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल SIR मामला: कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

ब्रज की आध्यात्मिक विरासत और विकास पर केंद्रित: बरसाना में ‘ललिता कुंज’ टाउनशिप का शुभारंभ, सुनील शेट्टी ने की शिरकत

नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में बॉलीवुड अभिनेता ने ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और…

5 hours ago

दिल्ली-NCR सहित कांपी उत्तर भारत की धरती, महसूस हुए भूकंप के झटके

दिल्ली-NCR और पूरे उत्तर भारत में रात 10:23 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए.…

5 hours ago

काशी में ‘पाकिस्तानेश्वर’ महादेव मंदिर का बदला नाम, सिंधी समाज के विरोध के बाद अब कहलाएंगे ‘सिंधु गंगेश्वर’

वाराणसी के छोटी शीतला घाट स्थित शिव मंदिर का नाम 'पाकिस्तानेश्वर' से बदलकर 'सिंधु गंगेश्वर…

5 hours ago

आसमान में तैनात होगा भारत का स्वदेशी ‘जासूस’, DRDO ने HAPS एयरशिप का किया कामयाब ट्रायल

DRDO ने 21 किमी की ऊंचाई पर 'हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम' (HAPS) का सफल परीक्षण…

6 hours ago

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम केविन रुड बोले- वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत, पीएम मोदी के हुए मुरीद

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम केविन रुड ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में पीएम…

7 hours ago

योगी सरकार का सोलर कमाल: 2,942 मेगावाट पहुंची रूफटॉप क्षमता, ‘PM सूर्य घर योजना’ में उत्तर प्रदेश नंबर-1

उत्तर प्रदेश में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' से 2,942 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर लग…

7 hours ago