दिल्ली के द्वारका हिट एंड रन में मामले में नाबालिग आरोपी के पिता की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय प्रेस परिषद सहित अन्य को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है. जस्टिस सौरभ बनर्जी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 9 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी नाबालिग के पिता की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि इस मामले को मीडिया दिन-रात चला रही है, और उनके परिवार के खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है. उन्होंने कहा कि मेरा परिवार लगातार दबाव में है. सभी मीडिया मेरे बच्चे का चेहरा दिखा रहा है. पुलिस अधिकारियों की भी निशाना बनाया जा रहा है और मेरे और मेरे परिवार को लेकर चर्चा हो रही है. लिहाजा मीडिया और यूट्यूब चैनल को आदेश दिया जाए कि वो इससे संबंधित खबर न चलाए.
हाई कोर्ट ने कहा कि आप याचिका में मीडिया पर गैंग ऑर्डर लगाने की बात कर रहे है. जिसपर रोक नही लगाई जा सकती. वही याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि टीवी चैनल और यूट्यूबर्स 24 घंटे बच्चे के वीडियो चला रहे हैं, जिससे उसके खिलाफ माहौल बन रहा है. दायर याचिका में नाबालिग आरोपी के पिता ने.मीडिया को परिवार की तस्वीरें दिखाने और पहचान उजागर करने से रोकने की मांग की है.
दरअसल 17 वर्षीय नाबालिग स्कॉर्पियो चला रहा था, वह भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के. वह सड़क पर रील और रफ्तार का खेल खेल रहा था. नाबालिग ने सामने से आ रही मृतक साहिल की बाइक को उड़ाया और फिर एक खड़ी कार से जा भिड़ा. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया. लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 10 फरवरी को परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत प्रदान किया. दिल्ली के द्वारका में तीन फरवरी को हुई कार बाइक टक्कर में 23 वर्षीय युवक साहिल धनेश्रा की मौत हो गई थी. नाबालिग को जमानत मिलने के बाद साहिल की मां ने सोशल मीडिया पर इमोशनल अपील के साथ अपना दर्द बयां करते हुए अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की है.
पीड़िता का कहना है कि जब तक अमीरजादों और उनके लापरवाह अभिभावकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सड़कों पर चलने वाला कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है. आरोपी के पिता के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की जाए, ताकि भविष्य में कोई और पिता अपने नाबालिग बच्चे के हाथ में मौत की चाबी न सौंप पाए, मृतक की मां ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.
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-भारत एक्सप्रेस
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