दिल्ली हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह उन 512 तैयार फ्लैटों को जल्द से जल्द उन घर खरीदारों को सौंपे, जिन्होंने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है.
जस्टिस धर्मेश शर्मा की पीठ ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह 1 अक्टूबर 2024 तक तय ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (Occupancy Certificate) के आधार पर फ्लैट खरीदारों को आवंटित करे. साथ ही, कंपनी को एक महीने के भीतर उन घर खरीदारों की सूची भी अदालत में जमा करने का आदेश दिया गया है, जिन्हें फ्लैट दिए जाने हैं.
इस मामले में घर खरीदारों के संगठन GWC ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि खरीदारों ने फ्लैट के लिए पूरा भुगतान कर दिया है, लेकिन कंपनी के लापरवाह रवैये के कारण अभी तक उन्हें फ्लैट नहीं मिले हैं. याचिका में कहा गया कि खरीदार अनावश्यक कानूनी लड़ाई में फंसे हुए हैं, जबकि उनके फ्लैट बनकर तैयार हैं.
अदालत को बताया गया कि ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर का 512 फ्लैटों का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है. ऐसे में, कंपनी को उन खरीदारों को तुरंत उनका हक सौंप देना चाहिए, जिन्होंने अपनी रकम चुका दी है.
हाईकोर्ट ने कंपनी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि घर खरीदारों को और अधिक इंतजार न कराया जाए और फ्लैट उन्हें तय समय पर सौंप दिए जाएं. इसके अलावा, कंपनी को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद कोई देरी न हो. यह फैसला उन घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से अपने फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे थे.
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-भारत एक्सप्रेस
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