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मकोका मामले में गिरफ्तार आप विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 28 जनवरी को करेगा सुनवाई

मकोका के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 28 जनवरी को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने दोनों पक्षों को संक्षिप्त दाखिल करने को कहा है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच नरेश बालियान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है.

बालियान की दलील

मामले की सुनवाई के दौरान बालियान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है. पाहवा ने यह भी कहा कि नरेश बलियान और कपिल सांगवान से कोई सांठगांठ नहीं है और ना ही मेरे खिलाफ मनी ट्रेल से संबंधित कोई सबूत मिला है. मुझे जबरन वसूली मामले में जमानत मिल गई थी लेकिन मकोका के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने यह भी कहा कि 15वीं एफआईआर में कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है.

बालियान के वकील ने यह भी कहा कि 2 लोगों के इकबालिया बयान जिसमें कहा गया है कि मैं सिंडिकेट का हिस्सा हूं, यह स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि इकबालिया बयान डीसीपी द्वारा और मुक्त माहौल में दर्ज किया जाना चाहिए था. इसे मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, जहां आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने हस्ताक्षर करता है, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया. बालियान के वकील ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मकोका के तहत मामला नहीं बनता है. पाहवा ने कहा कि आप पूछ सकते हैं कि क्या दिल्ली पुलिस मेरी जमानत पर कोई विशेष शर्ते लगाना चाहती है. क्योंकि दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव है.

दिल्ली पुलिस ने बलियान के जमानत का किया विरोध

दिल्ली पुलिस ने बलियान के जमानत का विरोध किया है. बलियान ने राऊज एवेन्यु कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की है. दिल्ली पुलिस ने बलियान को मकोका के मामले में 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद बलियान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते है. जबरन वसूली के मामले में 30 नवंबर को बलियान को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन इस मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया था.


ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर लगाया दो लाख रुपये का जुर्माना


-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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