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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर लगाया दो लाख रुपये का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को याचिकाकर्ता को तीन दिन के भीतर गिरफ्तार करने का आदेश दिया.

Supreme Court
Prashant Rai Edited by Prashant Rai

पंजाब के रहने वाले एक याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत की सुप्रीम कोर्ट से मांग करना महंगा पड़ गया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही कोर्ट ने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को याचिकाकर्ता को तीन दिन के भीतर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और गिरफ्तारी के अगले दिन हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता कानून का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि को पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास एक सप्ताह के जमा कर सबूत दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने अग्रिम जमानत देने में हाई कोर्ट की अनिच्छा को देखते हुए 30 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले लिया था. इसके बाद आरोपी द्वारा दायर एक अन्य आवेदन पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था.

25 जून 2023 को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, एक साल से अधिक समय तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की गई. हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. जब मामला हाई कोर्ट में सूचीबद्ध हुआ तो याचिकाकर्ता ने फिर से याचिका को वापस ले लिया.


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-भारत एक्सप्रेस



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