राऊज एवेन्यु कोर्ट
राऊज एवेन्यु कोर्ट से सैकड़ों करोड़ रुपए के कथित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में आरोपी लक्ष्य विज को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने लक्ष्य विज को नियमित जमानत दे दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने उसे पांच लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बांड पर जमानत दी है. उन्होंने आरोपी को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का भी निर्देश दिया है. इसके अलावा अन्य शत्रे भी रखी.
न्यायाधीश ने उसे जमानत देते समय पांच महीने की हिरासत अवधि, मुकदमा अभी शुरू होना और उसकी मेडिकल स्थिति पर विचार किया. साथ ही यह भी ध्यान दिया गया कि मामले में अभी संज्ञान नहीं लिया गया है. उसे जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन शिकायत (पीसी) के अनुसार लगभग एक साल में कई सौ करोड़ रु पए (लगभग 500 करोड़ रु पए) डमी/फर्जी खातों में डमी/फर्जी संस्थाओं के नाम पर भेजे गए थे.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति लिसा रोथ का लैपटॉप हैक कर लिया गया था. उनकी स्क्रीन पर एक नंबर चमक उठा और जब उन्होंने लैपटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित नंबर पर संपर्क किया, तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि वह माइक्रोसॉफ्ट का कर्मचारी है. उसने सुझाव दिया कि फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट खाते में उसका 400,000 डॉलर का निवेश सुरक्षित नहीं है. उसने रोथ को सुरक्षित खाते में धन हस्तांतरित करने के लिए गुमराह किया. जबकि यह खाता फर्जी था.
ये भी पढ़ें: यूट्यूब देखकर युवक ने खुद किया ऑपरेशन, फिर अस्पताल में भर्ती
-भारत एक्सप्रेस
जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे और फर्जी कागजातों से भारतीय पहचान हासिल करने…
BHARAT EXPRESS CMD UPENDRRA RAI TO ATTEND JAANTA RAJA: दिव्य प्रेम सेवा मिशन, हरिद्वार के…
अयोध्या में दीपोत्सव के खास मौके पर राम की पैड़ी को भव्य रूप दिया जा…
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के असली स्रोतों की पहचान के लिए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र…
भाजपा सांसद नरेश बंसल ने गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा करते हुए कहा है…
IMD Weather Update: IMD ने बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट…