अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी लक्ष्य विज को मिली बड़ी राहत, कोर्ट से मिली नियमित जमानत
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में आरोपी लक्ष्य विज को पांच लाख के मुचलके पर जमानत दी. अदालत ने हिरासत की अवधि, मेडिकल स्थिति और मामले की प्रारंभिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने Cryptocurrency धोखाधड़ी मामले में याचिका पर CBI को जारी किया नोटिस, आरोपी ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती
जस्टिस अनीश दयाल ने सीबीआई को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है. लक्ष्य विज ने हिरासत से रिहाई की मांग की है.





