Bharat Express

अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी लक्ष्य विज को मिली बड़ी राहत, कोर्ट से मिली नियमित जमानत

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में आरोपी लक्ष्य विज को पांच लाख के मुचलके पर जमानत दी. अदालत ने हिरासत की अवधि, मेडिकल स्थिति और मामले की प्रारंभिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया.

Rouse Avenue Court

राऊज एवेन्यु कोर्ट

राऊज एवेन्यु कोर्ट से सैकड़ों करोड़ रुपए के कथित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में आरोपी लक्ष्य विज को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने लक्ष्य विज को नियमित जमानत दे दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने उसे पांच लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बांड पर जमानत दी है. उन्होंने आरोपी को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का भी निर्देश दिया है. इसके अलावा अन्य शत्रे भी रखी.

न्यायाधीश ने उसे जमानत देते समय पांच महीने की हिरासत अवधि, मुकदमा अभी शुरू होना और उसकी मेडिकल स्थिति पर विचार किया. साथ ही यह भी ध्यान दिया गया कि मामले में अभी संज्ञान नहीं लिया गया है. उसे जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन शिकायत (पीसी) के अनुसार लगभग एक साल में कई सौ करोड़ रु पए (लगभग 500 करोड़ रु पए) डमी/फर्जी खातों में डमी/फर्जी संस्थाओं के नाम पर भेजे गए थे.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति लिसा रोथ का लैपटॉप हैक कर लिया गया था. उनकी स्क्रीन पर एक नंबर चमक उठा और जब उन्होंने लैपटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित नंबर पर संपर्क किया, तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि वह माइक्रोसॉफ्ट का कर्मचारी है. उसने सुझाव दिया कि फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट खाते में उसका 400,000 डॉलर का निवेश सुरक्षित नहीं है.  उसने रोथ को सुरक्षित खाते में धन हस्तांतरित करने के लिए गुमराह किया. जबकि यह खाता फर्जी था.

ये भी पढ़ें: यूट्यूब देखकर युवक ने खुद किया ऑपरेशन, फिर अस्पताल में भर्ती

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read