अमानतुल्लाह खान (फाइल फोटो).
Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा जमा की गई एफडी को सत्यापित करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को समय दे दिया है. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये की निजी मुचलके पर जमानत दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि अमानतुल्लाहखान के जमानती बहार आलम का पता और पहचान सत्यापित कर ली गई है. हालांकि एफडीआर सत्यापित नहीं हो पाई क्योंकि शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश के कारण बैंक बंद थे. कोर्ट 23 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 नवंबर को आप विधायक के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया था. जिसके खिलाफ ईडी दिल्ली हाई कोर्ट में पहुच गई थी. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. उन्हें भी बरी किया जाता है.
ईडी की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्धिकी का नाम है. ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ 110 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए आरोप लगाया है कि आप विधायक ने ओखला में 36 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी थी.
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