दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर में RAU के IAS स्टडी सर्किल में तीन यूपीएससी छात्रों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मृतक छात्र के पिता दलविन सुरेश की ओर से दायर याचिका पर कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दलविन सुरेश ने अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. कोर्ट 21 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
हाई कोर्ट ने RAU में आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ अभिषेक गुप्ता को जमानत देते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के पास पांच करोड़ रुपये जमा करने की शर्तों पर रोक लगा रखा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है. सीबीआई ने इस मामले में खुलासा करते हुए कहा था कि RAU आईएएस के मालिक ने जानबूझकर बेसमेंट का इस्तेमाल किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था. सीबीआई ने आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यों की उपेक्षा और भ्र्ष्ट आचरण समेत विभिन्न कथित अपराधों के लिए मामला दायर किया है. सीबीआई को केस ट्रांसफर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले को ध्यान में रखकर लार्जर पिक्चर पर बात होनी चाहिए.
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा था कि दिल्ली में लोग आग और पानी से मर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि हम जंगल में रह रहे हैं. याचिका कर्ता के वकील ने यह भी कहा था कि राजेंद्र नगर में बेसमेंट में कई लाइब्रेरी चल रही हैं. लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नही की गई है. पता नहीं कि एमसीडी क्यों शांत है? कड़वा सच यह भी है कि वहां कई मौजूदा आयुक्तों की संपत्ति है.
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-भारत एक्सप्रेस
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