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कर्नाटक हाईकोर्ट ने X को लगाई लताड़! कहा- करना होगा कानून का पालन; क्यों नहीं मिलेगी अनुच्छेद-19 की सुरक्षा?

Karnataka High Court On X Plea: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने एक्स की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने तर्क दिया था कि आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) केंद्र सरकार को पोस्ट और अकाउंट को ब्लॉक करने का अधिकार नहीं देती है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में काम करने के लिए यहां के कानूनों का पालन करना ही होगा. इस फैसले से साफ हो गया है कि अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में बिना किसी नियंत्रण के काम नहीं कर पाएगी.

आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) केंद्र सरकार को पोस्ट और अकाउंट के खिलाफ आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती है. कोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए यहां के कानूनों और नियमों का पालन करना होगा.

किसी मेलेगी अनुच्छेद 19 की सुरक्षा?

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए नियम आज के समय की आवश्यकता है और इससे जुड़ी कंपनियों को बिना नियंत्रण के काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुरक्षा देता है, यह किसी विदेशी कंपनी और उन लोगों पर लागू नहीं होता है जो भारत के नागरिक नहीं हैं.

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एक्स ने दिया अमेरिकी कानून का तर्क

एक्स कॉर्प ने अपनी याचिका में कहा था कि वह अमेरिका में कानूनों का पालन करता है, लेकिन भारत में सरकार द्वारा जारी टेकडाउन आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहा है. कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कहा है कि अगर वे भारत में काम कर रहे हैं तो उन्हें यहां के नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए.

भारत में भारत के कानून से काम होगा

इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत में काम करने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश के कानूनों और नियमों का पालन करना होगा. कोर्ट (Karnataka High Court Rejects X Corp Plea) का यह फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश है जो भारत में काम कर रहे हैं.

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Karnataka High Court का फैसला बढ़ाएगा पारदर्शिता

इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में बिना नियंत्रण के काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) का यह निर्णय न केवल भारत में ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की सरकार की क्षमता को मजबूत करता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियों को यहां के कानूनी ढांचे का सम्मान करना होगा. यह कदम भविष्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकता है.

Shyamdatt Chaturvedi

श्यामदत्त चतुर्वेदी एक अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं. वर्तमान में नोएडा 'भारत एक्सप्रेस' में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्यामदत्त ने हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट राइटिंग, रिपोर्टिंग, एडिटिंग और डेटा एनालिसिस में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है. इससे पहले उन्होंने जी न्यूज, ईटीवी भारत, टीएफआई मीडिया, वे2न्यूज और सैफायर मीडिया लिमिटेड (इंडिया डेली लाइव) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. उन्होंने स्थानीय पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक की व्यापक कवरेज की. उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), अमरकंटक से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक (BJMC) करने के बाद, प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री (M.A.) हासिल की है.

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