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लैंड फॉर जॉब से संबंधित सीबीआई के मामले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से नही मिली राहत

लैंड फॉर जॉब से संबंधित सीबीआई के मामले में कथित आरोपी और आरजेडी सुप्रीमो प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय कर रखा है. लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है.

बता दें कि इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रहे कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. दायर याचिका में कहा गया था कि पिछली जांच और उसकी समापन रिपोर्ट को छुपाकर नई जांच शुरू की गई है, जो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग है.

राजनीतिक प्रतिशोध या कानूनी कार्रवाई?

उन्होंने कहा था कि यह कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना के प्रेरित होकर परेशान करने के लिए किया जा रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई को अपने आदेश में कहा था कि कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है. यह मामला राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि कैसे कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए और क्या कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है.

सीबीआई द्वारा दायर अंतिम सप्लिमेंट्री चार्जशीट में 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई के मुताबिक 38 कैंडिडेट्स है इसके अलावे कुछ अधिकारी शामिल है. सीबीआई ने 6 मार्च को इस मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था. जिसमे भोला यादव को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के सचिव रह चुके है और वही सभी काम देखते थे.

मीसा भारती भी सूची में शामिल

भोला यादव ही अधिकारियों को निर्देश देते थे. इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के पांच सदस्य आरोपी है. इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल है. सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी सप्लिमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.


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भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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