National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट 29 नवंबर को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा रखा है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने शिकायतकर्ता बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपील को वापस लेने की इच्छा व्यक्त करने के बाद मामले को साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध किया है.
हाई कोर्ट 21 नवंबर को मामले में सुनवाई करने वाला है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2021 को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2021 को इस मामले के आरोपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इसमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी गांधी परिवार एवं अन्य आरोपियों पर.मुकदमा चलाने के लिए सबूत पेश करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने याचिका दाखिल की थी लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था.
ट्रायल कोर्ट के स्पेशल जज ने कहा था कि मामले में उनकी जांच पूरी होने के बाद ही साक्ष्य पेश करने के लिए दंड प्रक्रिया (सीआरपीसी) की धारा 244 के तहत स्वामी के आवेदन पर विचार किया जाएगा. सभी सात आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा (जिनकी मौत हो चुकी है) महासचिव आस्कर फर्नाडीज, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया ने आरोपों से इनकार किया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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