National Herald Case: नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट फाइलों की निरीक्षण के लिए 18 अगस्त और 19 अगस्त की तारीख तय की है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था. 19 अगस्त के बाद कोर्ट को तय करेगा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को समन जारी किया जाए या नही.
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि कि यंग इंडियन संस्था मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त है. ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा था कि जो भी यंग इंडियन को डोनेशन देता था, उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता था.
ईडी की ओर से यह भी कहा गया था चैरिटी के नाम पर कुछ नही हुआ, चैरिटेबल कार्य कभी शुरू ही नही हुआ. एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि सिर्फ नाम के लिए यह संस्था चलाई गई.
ईडी ने कहा था बिना कोई निवेश किए करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया. ईडी ने यह भी कहा था कि बिना एक रुपया लगाए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि एजेएल के अधिग्रहण के लिए 50 लाख रुपए डोटेक्स नामक कंपनी से मिले थे.
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-भारत एक्सप्रेस
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