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सौरभ भारद्वाज की बढ़ी मुश्किलें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी किया नोटिस

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह नोटिस दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से दायर याचिका पर जारी किया है. कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेने से पहले सौरभ भारद्वाज को अपना पक्ष रखने को कहा है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की कोर्ट 18 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा.

पिछली सुनवाई में दो गवाहों शक्ति सिंह.सहरावत और कुलभूषण जैन के बयान दर्ज किए गए. इस दौरान सीलबंद लिफाफे में दाखिल पेन ड्राइव में दोनों गवाहों को दिखाया गया और सवाल पूछे गए थे. दोनों गवाहों ने अदालत में कहा था कि सौरभ भारद्वाज की इंटरनेट मीडिया पोस्ट देखकर उन्हें गहरा झटका लगा और इससे प्रवेश वर्मा व उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. इससे पहले 4 जुलाई को प्रवेश वर्मा का बयान दर्ज हुआ था.

उन्होंने कहा था कि मई 2026 में सौरभ भारद्वाज ने एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए, जिससे उनकी और उनके परिवार की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचा. दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने एस. एस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट में अपने पद का दुरुपयोग कर अपने करीबी सहयोगियों की नियुक्ति कराई है.

500 करोड़ की संपत्ति के आरोपों को बताया झूठा और निराधार

भारद्वाज ने दावा किया था कि इस ट्रस्ट के पास करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है. इन आरोपों को प्रवेश वर्मा ने पूरी तरह से झूठा, निराधार और मानहानिकारक बताते हुए सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले से जुड़े सिविल मानहानि मामले में भी कार्रवाई जारी है. दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा था कि प्रवेश वर्मा ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में काम किया जो पॉक्सो केस में आरोपी है.

बता दें कि इसी मामले में प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर किया है. हाई कोर्ट ने दाखिल सिविल मानहानि याचिका में प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज से पांच करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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