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सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की अर्जी पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की ओर से दायर अर्जी पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बालाजी ने सितंबर 2024 के जमानत आदेश में लगाए गए कठोर शर्तो में ढील देने की मांग की है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ईडी सहित अन्य पक्षकारों से भी जवाब देने के कहा है.

13 महीनों में 178 बार हो चुके पेश

बालाजी द्वारा दायर अर्जी में हर सोमवार और शुक्रवार को ईडी ऑफिस में हाजरी लगाने, निचली अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान पेश होने और हर पहले शनिवार को प्रेडिकेट ऑफेंस मामले में जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने जैसी लगाई गई शर्तों को हटाने की मांग की हैं.

मामले सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है. बालाजी पिछले 13 महीनों से कोर्ट ने निर्देशों का पालन कर रहे हैं. वो अब तक 178 बार कोर्ट में पेश हो चुके है. इससे पहले भी बालाजी ने कोर्ट द्वारा की गई एक अन्य टिप्पणी को हटाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

जमानत मिलते ही बने मंत्री

बता दें कि इसी साल अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि वे मंत्री पद नहीं छोड़ते है तो उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा. कोर्ट ने कहा था कि याचिका में आशंका जताई गई है कि कोर्ट से जमानत मिलने के तुरंत बाद सेंथिल बालाजी को मंत्री बना दिया गया, जिसकी वजह से गवाह दबाव में आ सकते है क्योंकि वह कैबिनेट में सीनियर मंत्री है.

कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सेंथिल बालाजी के दोबारा मंत्री बनने से गवाह दबाव में आ जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को इस आधार पर जमानत दी थी कि ट्रायल जल्द शुरू होने के आसार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को सेंथिल बालाजी को इस आधार पर जमानत दी थी कि वह जून, 2023 से कैद में है और ट्रायल के जल्दी शुरू होने की कोई संभावना नहीं है. जेल से रिहा होने के तीन दिन बाद ही 29 सितंबर को तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार में सेंथिल बालाजी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट टेरर फंडिंग मामले में आरोपी राशिद इंजीनियर की याचिका पर 14 जनवरी को करेगा सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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