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सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की ओर से दायर अर्जी पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वी. सेंथिल बालाजी की टिप्पणी हटाने की याचिका पर फैसला सुनाया. अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी और दिल्ली ट्रांसफर की मांग पर राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने का नोटिस जारी किया.