महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि वह 200 करोड़ रुपए के रंगदारी के मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपए वापस करने को तैयार है. सुकेश चंद्रशेखर ने यह अर्जी विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की कोर्ट में दायर किया है.
उसने अपनी अर्जी में स्पष्ट कर दिया है कि यह रकम देने की पेशकश वह अपने कानूनी अधिकारों को नुकसान पहुचाए बिना कर रहा है और इसे अपने अपराध को स्वीकार करना नहीं माना जाए. यानी सुकेश का कहना है कि पैसे देने की पेशकश का मतलब यह नही है कि वह खुद को दोषी मान रहा है. बल्कि वह यह कदम अलग कारणों से उठा रहा है.
चंद्रशेखर ने कथित तौर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की फर्जीवाड़ा की थी. उसने अदिति सिंह और जपना सिंह को केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करके और उनके पतियों के लिए जमानत सुनिश्चित करने के लिए कई करोड़ रुपये की फर्जीवाड़ा की थी.
ईओडब्ल्यू ने इस मामले में लीना पॉलोज के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 170, 186, 384, 386, 388, 419, 420, 406, 409, 468, 471, 353, 506, 120बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी और धारा 3 और 4 महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत चार्जशीट दाखिल की. पॉलोज, चंद्रशेखर और अन्य पर शैल कम्पनियां बनाने और अपने अपराध से अर्जित पैसों को पार्क करने के लिए हवाला मार्गो का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है.
बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों की जांच के लिए गठित प्रधान सचिव (गृह) की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने सुकेश चंद्रशेखर से जेल में मुलाकात की और दो अलग-अलग मौकों पर उनका बयान दर्ज किया.
रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश ने सत्येंद्र जैन को 60 करोड़ रुपए देने और तत्कालीन महानिदेशक संदीप गोयल को 12.50 करोड़ रुपए देने के अपने आरोपों को दोहराया जा चुका है.
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-भारत एक्सप्रेस
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